हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट हापुड़ ने नाबालिक बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को दोषी मानते हुए 12,000 जुर्माने के साथ सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिवक्ता हरेंद्र त्यागी ने बताया कि मामला जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली का है जहां वर्ष 2021 में सिंभावली पुलिस ने एक महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। महिला की तहरीर के अनुसार 16 वर्ष की उसकी बेटी काफी दिनों से डरी सहमी रह रही थी। जब मां ने अपनी बेटी से गुमसुम रहने का कारण बार-बार पूछा तो उसने बताया कि उसके पिता काफी दिनों से उसके साथ गलत काम कर रहे हैं। जानकारी मिलने पर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई जिसने सिंभावली पुलिस को तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने धारा 376, 354 ए, 506 तथा 3/4 पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई जहां शुक्रवार को न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 12,000 रुपए का अर्थदंड लगाया।
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