जानें-अमरोहा से सटे जनपद हापुड में कब बंद रहेंगी शराब की दुकानें
हापुड़,सूवि(ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 03 खण्ड स्नातक एवं 02 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिनांक 30.01.2023 को जनपद अमरोहा में होना नियत है। अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-07ई-2 / तेरह 2023-38 / 2014 / लखनऊ दिनांक 06.01.2023 पर जिलाधिकारी महोदय, अमरोहा के आदेश संख्या-2043 / वि०प० निर्वाचन-2023/2022-23/ दिनांक 20.01.2023 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 03 खण्ड स्नातक एवं 02 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2023 के अन्तर्गत मतदान के दिन लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान कराये जाने के उद्देश्य से मैं मेधा रूपम, जिला मजिस्ट्रट, हापुड़ उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 (यथासंशोधित) की धारा-59 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देती हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135 (ग) के खण्ड-1 में यथा उपबन्धित मतदान की समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक अर्थात दिनांक 28.01.2023 की सायं 04:00 बजे से दिनांक 30.01.2023 को मतदान की समाप्ति तक जनपद अमरोहा की सीमा से 08 किमी0 की परिधि के अर्न्तगत आने वाली जनपद हापुड़ की समस्त आबकारी अनुज्ञापन यथा देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिकी की दुकानें तथा उनकी बिक्री के लिये स्वीकृत अन्य लाइसेंस पूर्णतया बन्द रखी जायेगी। इस बन्दी हेतु अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
उपरोक्त बन्दी दिवस में व्यक्तिगत रूप से पास में रखे जाने वाली मादक वस्तुओं की सीमा को भी प्रतिबंधित / नियंत्रित किया जाता है।





















