गैंगस्टर के आरोपी को दो वर्ष आठ माह व 15 दिन का कठोर कारावास

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गैंगस्टर के आरोपी को दो वर्ष आठ माह व 15 दिन का कठोर कारावास
हापुड़,सीमन (ehapurnews.com): पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अन्तर्गत थाना गढमुक्तेश्वर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट में एक आरोपी को 2 वर्ष 8 माह 15 दिन का कठोर कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से न्यायालय ने दण्डित किया है।अभियुक्त थाना सिम्भावली के गांव वैट का नाजिम है।

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