हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : आंखों का ऑपरेशन करने के बाद खराब हुई मरीज की आँख के मामले ने चिकित्सक को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दोषी करार दिया है। मामला 13 जनवरी 2018 का है जब हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव उबारपुर निवासी सत्येंद्र कुमार अपने पिता अमर सिंह की आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए रामा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पहुंचे जहां चिकित्सक डीजे पांडे ने बताया कि अमर सिंह मोतियाबिंद की बीमारी से ग्रसित हैं। इसके पश्चात 13 जनवरी 2018 को अमर सिंह की आंखों का ऑपरेशन हुआ। चिकित्सक ने 16 जनवरी को अमर सिंह को डिस्चार्ज कर दिया जिसके बाद मरीज की आंखों में दिक्कत होने लगी। इसके बाद चिकित्सक ने उसे मेरठ में एक अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया जहां 15 फरवरी को चिकित्सक ने बताया कि उसके पिता की आंखें खराब हो चुकी हैं। उसके बाद अमर सिंह का पुत्र सत्येंद्र अपने पिता को दिल्ली, मेरठ लेकर पहुंचा लेकिन सभी चिकित्सकों ने बताया कि उसके पिता की आंखों की नस खराब हो चुकी है जो ठीक नहीं हो सकती।
अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए सत्येंद्र कुमार ने न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया जहां चिकित्सक को दोषी करार दिया और ऑपरेशन में आए खर्च 3,463 रुपए आर्थिक और मानसिक क्षति की बाबत 50 हजार रुपए तथा 13 मार्च 2018 से सात फीसद वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने का फैसला सुनाया।
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