हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की मेरठ रोड पर स्थित मिशन हॉस्पिटल के दस्तावेजों में गड़बड़ी कर 14 लाख रुपए हड़पने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट हापुड़ ने हेड केशियर क्रिसतोफर को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 26,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी चंद्र प्रकाश गौतम व अधिवक्ता केशव त्यागी ने बताया कि 4 जुलाई साल 2019 को मेरठ रोड पर स्थित चैरिटेबल संस्था मेडिसिन मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर विजय भास्कर ने हापुड़ कोतवाली में तहरीर दी थी कि संस्था के हेड कैशियर क्रिस्टोफर निवासी धर्मपुर कला, मुरादाबाद ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर हॉस्पिटल के 14 लाख रुपए हड़प लिए हैं। इसके पश्चात पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मामले की कार्रवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद्रजीत सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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