हापुड़, सीमन (hapurnews.com): वित्तीय अपराध, धोखाधड़ी वाली कॉल और गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को आदेश दिया है कि एक ग्राहक के नाम नौ से ज्यादा सिम कार्ड कनेक्शन नहीं होने चाहिए। विभाग ने यह आदेश बुधवार को जारी किया जिसमें कहा गया कि जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में एक ग्राहक पर अधिकतम छह सिम कार्ड जारी हो सकते हैं। अन्य राज्यों में यह सीमा अधिकतम नौ है। विभाग ने कहा कि जो नंबर इस्तेमाल में नहीं है उनकी आउटगोइन्ग कॉल को 30 दिन के भीतर बंद किया जाए और इनकमिंग 45 दिन के भीतर। इसके साथ ही अगर कोई अंतरराष्ट्रीय रोमिंग में है या दिव्यांग है तो उसे 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
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