
हापुड़ सीएमओ का बैंक खाता 1.75 लाख तक की सीमा तक कुर्क करने का आदेश
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दवा आपूर्तिकर्ता का बकाया न चुकाने पर हापुड़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का बैंक खाता 1.75 लाख रुपए की सीमा तक कुर्क करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 22 जुलाई 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट भी तलब की है।
वसीम मेडिकल एजेंसी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि सहारनपुर, बरेली, आगरा, बिजनौर, कासगंज, गाजियाबाद, हापुड़, हरदोई, रामपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बदायूं, नैनीताल के सीएमओ पर दबाव और चिकित्सा उपकरणों का भुगतान बकाया है। इसके बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा जहां न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति विवेक शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सहारनपुर, बरेली, बिजनौर, गाजियाबाद, अलीगढ़, रामपुर, आगरा और जौनपुर के सीएमओ ने बकाया जमा कर दिया। हापुड़ सीएमओ पर 1.75 लाख का बकाया है। इसके बाद कोर्ट ने सीएमओ का बैंक खाता 1.75 लाख तक की सीमा तक कुर्क करने का आदेश दिया।
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