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लड़की छेड़ने पर 5 वर्ष का कठोर कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com):मिशन शक्ति 5.0 फेज-02 अभियान में चिन्हित महिला सम्बन्धी अपराधों के आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले मे एक आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया है।अभियुक्त थाना बहादुरगढ के गांव बिहुनी का राजेश शर्मा है।
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