
वीरपाल गोलीकांड:घायल ही निकला षड्यंत्रकारी
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):थाना पिलखुवा पुलिस ने थाना क्षेत्र में तीन दिन पूर्व घटित वीरपाल को गोली लगाने की घटना का सफल अनावरण करते हुए घायल वीरपाल के दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस बरामद किया सै।
पुलिस के अनुसार घायल वीरपाल ने षड्यंत्र रचकर नामजद मनोज को झूठे अभियोग में फसाने के उद्देश्य से अपने अपने दो दोस्तो (गिरफ्तार साथियों) से स्वयं पर गोली चलवाई थी।
पुलिस ने बताया कि 09.02.26 को वादिया प्रीती सैनी पत्नी वीरपाल सैनी निवासी मौ० साकेत रेलवे रोड थाना पिलखुवा जनपद हापुड द्वारा थाना पिलखुवा पर तहरीर दी गई थी कि दिनांक 07.02.2026 की रात्रि में मनोज पुत्र बबली निवासी ग्राम छिजारसी थाना पिलखुवा जनपद हापुड व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके पति वीरपाल को तमंचे से गोली मारने की घटना कारित की गई है जिसके आधार पर थाना पिलखुवा पर अभियोग पंजीकृत किया गया एवं विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियोग में नामित मनोज की नामजदगी गलत पायी है तथा घटना कारित करने में वादिया के पति वीरपाल व उसके 02 साथी मोनू उर्फ कालिया व करमवीर का नाम प्रकाश में आया।
हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 63/26 धारा 109(1) बीएनएस का अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तों को हाईवे से हिण्डालपुर की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है।गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-मोनू उर्फ कालिया पुत्र मुकेश निवासी मौ० किशनगंज थाना पिलखुवा जनपद हापुड,करमवीर पुत्र वीरेन्द्र निवासी नहरोसा थाना नवाबगंज फरूखाबाद हाल पता एफ 102 कस्बा व थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद है।पुलिस पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वीरपाल हमारा दोस्त है जो मनोज की बहन से कई सालो से बातचीत करता था एवं वीरपाल, मनोज की बहन के चक्कर मे अपने बहुत पैसे खर्च कर चुका था तथा मनोज की बहन ने वीरपाल से बातचीत करनी बन्द कर दी थी ओर उसके घर वाले भी वीरपाल को धमकाने लगे थे, वीरपाल बहुत परेशान रहता था। इसलिए वीरपाल काफी दिनो से हमसे शिवानी के भाई मनोज को झुठे मुकदमे मे फसाने के लिए कह रहा था तथा 07.02.2026 की शाम को हमने और वीरपाल ने शराब पीकर बम्बे के ट्युबेल पर जाकर से मोनू ने प्लान के हिसाब से वीरपाल के हाथ मे गोली मार दी थी और योचनाबद्ध तरीके से मनोज व एक अन्य अज्ञात पर गोली मारने का आरोप लगाकर झूठा अभियोग पंजीकृत करा दिया था। मुकदमा उपरोक्त में धारा 231/61(2) बीएनएस व धारा 3/25/27A.Act की बढोतरी की गयी है।
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