गैर जमानती वारंट तामील ना होने पर एसएसपी हापुड़ को हाईकोर्ट ने किया तलब










गैर जमानती वारंट तामील ना होने पर एसएसपी हापुड़ को हाईकोर्ट ने किया तलब

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी की अपील पर सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने पाया कि पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर दोषी के साथ मिली भगत कर उसके खिलाफ NBW तामिल होने से रोका। कोर्ट ने इसे गंभीर माना और नोएडा के पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक हापुड़ को 12 फरवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। न्यायमूर्ति सुनील कुमार राय और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।

गौतमबुद्ध नगर निवासी कौशल किशोर उर्फ बाबा को 2019 में हत्या मामले में ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की। उसे फरवरी 2024 में जमानत मिली। हालांकि अपील पर सुनवाई के दौरान वकील की उपस्थिति ना होने पर कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2025 को अपीलकरता के खिलाफ गैर जमानती वारंटी जारी किया था। कोर्ट ने पाया कि सूरजपुर थाने के प्रभारी ने रिपोर्ट दी थी कि वारंट दिया गया पर पता सत्यापित नहीं हो सका और अपील करता वहां नहीं मिला जबकि अपील करता के स्वयं के हलफनामा के अनुसार पुलिस 10 जनवरी 2026 को उसके घर आई थी और उसे वारंट की जानकारी दी।

कोर्ट ने नाराजगी जताई और कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अपील करता पुलिस के साथ सांठगांठ कर रहा था ताकि अदालत की कार्रवाई में बाधा डाली जा सके। कोर्ट ने 12 फरवरी 2026 को दोपहर 2:00 बजे दोनों पुलिस अधिकारियों, वारंट तामिल कराने के जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। संबंधित पुलिस व अधिकारियों का व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करना होगा कि वारंट तामील करने में विफलता क्यों हुई?

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