
जनपद हापुड़ के 422 वाहनों का पंजीकरण निरस्त
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ परिवहन विभाग ने जनपद हापुड़ में पंजीकृत ऐसे 422 डीजल व पैट्रोल के वाहनों, जो 15 वर्ष आयु से अधिक पुराने वाहन हैं, जो एनसीआर में संचालन हेतु निषेध है, का पंजीयन 01 फरवरी-2016 के अपराह्न से तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिए गया है।
विभाग के पंजीयन अधिकारी छवि सिंह चौहान के अनुसार (अधिनियम 1988 की धारा-53 की उपधारा (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद हापुड़ में पंजीकृत वाहने की सीरीज कमांक क्रमशः
HR75-2108, UP12V8747, UP12W1245, UP13U9963, UP13V9144, UP13W3470, UP13W3493, UP13W4886, UP13X0199, UP14AW5539, UP14BA के 142 वाहन, UP14BB के 108 वाहन, UP14BC के 81 वाहन, UP14BD के 39 वाहन, UP14BE2607, UP14BT5530, UP14BT6240, UP14BT6794, UP14BT7091, UP14W3558, UP15AN4893, UP15AN6924, UP15AP0111, UP15AP1200, UP15AP3900, UP15AP6717, UP15AQ3236, UP15AQ5436, UP16AA0978, UP16AA4110, UP16AA4200, UP16AA6363, UP16AA8543, UP16AA8649, UP16AA9405, UP16AB0939, UP16AB1077, UP16AB 1480, UP16AB3127, UP16Z7224, UP16Z7757, UP16Z6782, UP16Z6011, UP16AB3911, UP16Z5095, UP17D9857, UP25AH3461, UP32DF9333, UP37B9484, UP37B9597, UP37C6340, UP37J5476, UP37M0497, UP81AH3180, UP83AB3798, UP83R6546 तक की पंजीकृत कुल डीजल / पेट्रोल वाहनें अन्य जनपदों से एन० ओ०सी० प्राप्त कर इस कार्यालय में विभिन्न तिथियों में पंजीकृत हुई कुल 422 डीजल / पेट्रोल वाहने, जो 15 वर्ष आयु से अधिक पुरानी वाहनें है। (उपरोक्त सीरीज में से जो वाहनें अन्य जनपदों हेतु एन०ओ०सी० प्राप्त कर चुकी है, को छोड़कर) जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालन हेतु निषेध है, का पंजीयन आज दिनाँक 29.01.2026 के अपरान्ह से तत्काल प्रभाव से निलम्बित करती हूँ।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-54 के अन्तर्गत यह व्यवस्था निहित है की किसी वाहन के पंजीयन का निलम्बन लगातार 06 माह तक रहने की स्थिति में वाहन का पंजीयन, पंजीयन अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है। यदि पंजीयन निलम्बित की गयी कोई वाहन अस्तित्व में हो, और संचालन योग्य हो, तो 06 माह के अन्दर पंजीयन अधिकारी हापुड़ के समक्ष प्रत्यावेदन देकर तथा वाहन प्रस्तुत कर पंजीयन निलम्बन को समाप्त करा लें, साथ ही पुनः पंजीयन / एन०ओ०सी० प्राप्त कर अपने वाहन को अन्यत्र जनपद (जिन जनपदों में माननीय एन०जी०टी० का आदेश प्रभावी नहीं है) में ले जायें, अन्यथा ‘उक्त समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात आपके वाहन का पंजीयन चिन्ह डी रजिस्टर्ड / निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित वाहन स्वामी का होगा।
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