
25 साल में निबटारा हुआ पशु क्रूरता का मुकद्दमा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा प्रतिबंधित पशु कटान करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
अभियुक्त वकील द्वारा प्रतिबंधित पशु कटान करने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 268/2001 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (13 दिवस) व 1,050/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी वकील पुत्र शराफत निवासी करुला बाईपास थाना कटघर जनपद मुरादबाद है।
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