
लडकी छेड़ने पर मिली सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): महिला सम्बन्धी अपराधों में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी को 01 वर्ष 05 माह का साधारण कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। अभियुक्त गांव बदरखा का तालिब है।
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