
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद क्षेत्र के गांव अलावा रहीमपुर के रहने वाले मिठाई व्यापारी अशोक कुमार का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था और 80 लाख रूपए की रंगदारी मांगी गई थी। एडीजे एफटीसी तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने व्यापारी का अपहरण कर रंगदारी मांगने वाले महिला समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही दो आरोपियों की पूर्व में ही मुकदमा विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है, जबकि एक आरोपी को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
आपको बता दें कि तीन नवंबर 2014 को वादी मुकदमा पंकज निवासी गांव अलावा रहीमपुर थाना औरंगाबाद ने तहरीर देते हुए बताया कि उनके पिता मिठाई व्यापारी अशोक कुमार शाम को औरंगाबाद में स्थित अपनी दुकान बंद कर घर के लिए साइकिल से चले थे, लेकिन वह घर नहीं पहुंचे उनका मोबाइल फोन बंद जा रहा था। काफी खोजबीन के बाद गांव वाली सड़क के किनारे खाई में दूध के खाली डब्बे पड़े मिले, जबकि पिता का कोई सुराग नहीं लग सका। थाना पुलिस ने जब अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो छह नवंबर को एक कार सवार महिला रिंकू समेत पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दो नवंबर 2014 को उन्होंने अशोक कुमार का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर दीपक त्यागी के ट्यूबवेल पर रखा था जिसकी रखवाली उनका एक अन्य साथी चंद्रपाल कर रहा था। पुलिस ने आरोपियों के निशानदेही पर मौके पर पहुंचकर ट्यूबवेल पर बंधक बनाकर रखे गए अशोक कुमार को बरामद किया, लेकिन पुलिस को देखकर आरोपी चंद्रपाल मौके से भाग निकला था। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने मिष्ठान व्यापारी को छोड़ने की एवज में 80 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने छह आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया और 25 दिसंबर 2014 को न्यायालय में सभी सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। मामले में विचारण के दौरान आरोपी भूरा व राजकुमार की मृत्यु हो चुकी है। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान, साक्ष्ययों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी दीपक त्यागी निवासी गांव खड़खड़ी थाना कोतवाली देहात जनपद हापुड़, गुड्डू उर्फ धर्मेंद्र, रिंकू पत्नी गुड्डू निवासी गांव पवला थाना पिलखुवा जनपद हापुड़, मनोज कुमार शर्मा निवासी मोहल्ला बजरंगपुरी कला थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही चारों पर दस-दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।



























