
कमल हत्याकांड: जेल में तड़प रहे आरोपी, BNS 103 (1) में आजीवन कारावास का प्रावधान
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): कमल हत्याकांड में हेमचंद सर्राफ जेल में है जो फिलहाल जेल से बाहर आने के लिए तड़प रहा है। हेमचंद और उसके बेटे समेत हापुड़ कोतवाली पुलिस ने 15 अक्टूबर को कुल चार आरोपियों को कमल हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 (एक) और 328 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। 103 (एक) में हत्या को परिभाषित किया गया है। इसके तहत आजीवन कारावास के साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है।
जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ कोतवाली पुलिस ने कमल हत्याकांड में कार्रवाई करते हुए बुधवार को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था जिनके कब्जे से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल दो डंडे और स्कूटी भी बरामद की थी। चोरी के शक में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने मृतक कमल वर्मा के साथ मारपीट की थी।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हापुड़ के राधापुरी निवासी हेमचंद गोयल पुत्र बृजमोहन लाल तथा नितिन पुत्र हेमचंद गोयल, सचिन पुत्र सुरेश चंद्र निवासी टियाला थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ तथा सौरभ पुत्र नवाब निवासी गोहरा आलमगीरपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी बाहर आने के लिए तड़प रहे है।
आरोप है कि चोरी के शक में चारों ने कमल को पीटा। इसके बाद उसकी मौत हो गई। हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी जेल में बंद है जो बाहर आने के लिए झटपटा रहे हैं।
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