
कार व मोबाइल लूटने पर मिली सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा मोबाइल फोन व कार लूटने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2020 अभियुक्त सुरेन्द्र द्वारा मोबाइल फोन व कार लूटने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 80/2020 धारा 395, 412 भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (05 वर्ष 06 माह) व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी सुरेन्द्र पुत्र दीदार सिंह निवासी ग्राम जोहर थाना गुर्दीवाल जनपद होशियारपुर (पंजाब) व हाल पता- मौहल्ला करीमनगर थाना पहाड़गंज नई दिल्ली है।
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