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आर्म्स एक्ट में मिली सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजासुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 2024 में अभियुक्त नन्हे द्वारा अवैध रूप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 192/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि (एक वर्ष एक माह 15 दिवस) व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी नन्हे पुत्र रामगौपाल निवासी ग्राम ईशापुर निगोही जनपद शाहजहांपुर है।
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