Monday, December 23, 2024
Google search engine
HomeHapur City News || हापुड़ शहर न्यूज़लुटेरे को चार माह की सजा

लुटेरे को चार माह की सजा










लुटेरे को चार माह की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा लूट की घटना के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदंड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष-1993 में अभियुक्त शौकत द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 282/1993 धारा 392, 411 भादवि थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 17 सितम्बर-2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 04 माह का कारावास एवं 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी शौकत पुत्र अव्वल निवासी ग्राम सानेपुर थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर है।

Dhanwantari Distributors का Immurich Capsule अब घर पर बैठे मंगवाएं: 9837700010

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!