सड़क हादसे के दोषी पर अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा
हापुड पुलिस (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वर्ष-2001 में अभियुक्त नजाकत अली द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में घायल किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 18/2001 धारा 279, 338, 427 भादवि थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 27 अगस्त-2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त नजाकत अली पुत्र हिदायत अली निवासी नज्जुपुरा टांडा बादली थाना टांडा जनपद रामपुर है।
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