मारपीट के आरोपियों पर अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा मारपीट के मामले में एक अभियुक्ता सहित दो अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई,साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
वर्ष 1996 में अभियुक्तगण 1. हुकुम सिंह पुत्र फूल सिंह व 2. लोकेश पत्नी हुकुम सिंह द्वारा मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 266/1996 धारा 323,325,506 भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 29 मार्च 2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को एक-एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि की सजा व 4,000-4,000/- रूपये (कुल 8,000/- रुपये) के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी.हुकुम सिंह पुत्र फूल सिंह निवासी मोहल्ला नवी करीम थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ व लोकेश पत्नी हुकुम सिंह निवासी मोहल्ला नवी करीम थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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