हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की अदालत ने पिलखुवा में वर्ष 2018 में हुए मोब लिंचिंग के मामले में 10 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 18 जून 2018 की है। उस दौरान भीड़ ने कासिम निवासी शद्दीकपुरा और समयद्दीन निवासी मदापुर को पीट-पीटकर बुरी तरीके से घायल कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने पहले तो मामला रोड रेज का दिखाया लेकिन जब सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो वायरल हुई तो उसके बाद पुलिस ने एक नाबालिक समेत 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उस दौरान पुलिस की जमकर किरकिरी हुई। मामले में लापरवाही बरतने के चलते घटना होने के करीब 15 दिन बाद तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अश्विनी कुमार, कांस्टेबल कन्हैयालाल और अशोक कुमार को लाइन हाजिर किया गया था।
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