हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): गाजियाबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर हापुड़ के पन्नापुरी की रहने वाली कीर्ति सिंह को चलते ऑटो से खींचने वाले लूट के आरोपी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने अपराध गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता गाजियाबाद राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि हापुड़ के पन्नापुरी निवासी अंकित सिंह की बहन कीर्ति सिंह सहेली के साथ ऑटो में सवार होकर घर लौट रही थी। रास्ते में दो बाइक सवार बदमाशों ने कीर्ति का मोबाइल फोन झपट लिया था और उसे चलते ऑटो से खींच लिया था। सर में गहरी चोट आने के कारण कीर्ति ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था।
ज्ञात हो कि मामला पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने का है जब कीर्ति सिंह अपनी सहेली के साथ गाजियाबाद के एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज से घर लौट रही थी कि एक बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने कीर्ति का मोबाइल फोन झपट लिया और उसे चलते ऑटो से गिरा दिया था। इसके बाद उपचार के दौरान कीर्ति ने दम तोड़ दिया। मामले में गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान जितेंद्र उर्फ जीतू को ढेर कर दिया था जबकि बॉबील को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है।
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