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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश में नए वाहन खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। अब वाहनों के कागज डीलर और आरटीओ नहीं रख सकेंगे। यह कागजात वाहन स्वामी को दिए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर वाहन मालिक को पूरा प्रपत्र आरटीओ कार्यालय में जमा करना होगा। इसके लिए 100 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र भी देना होगा। चार नवंबर 2020 से नए वाहन खरीदने पर प्रपत्र डीलर अपने पास रखते थे। इसके लिए नए वाहनों के प्रपत्र आरटीओ कार्यालय में रखे जाते थे लेकिन तीन अक्टूबर से व्यवस्था बदलने जा रही है।
नए वाहन खरीदने पर गाड़ियों के प्रपत्र डीलर और आरटीओ कार्यालय में अब नहीं रखे जाएंगे। तीन अक्टूबर से प्रदेश भर के हर डीलर पॉइंट पर नई व्यवस्था लागू होगी। कागजात शोरूम पर स्कैन करने के बाद वाहन स्वामी को दे दिए जाएंगे। वाहन स्वामी को उसके बदले 100 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र भी देना होगा कि कागजात की जरूरत पड़ने पर वाहन मालिक को पूरा प्रपत्र आरटीओ कार्यालय में जमा करना होगा।
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