हापुड़ , सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ रविंद्र कुमार प्रथम ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास तथा दोषी को 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
मामला 30 अप्रैल वर्ष 2017 का है जब धौलाना थाना क्षेत्र के गांव शेखपुर खिचरा में धर्म कांटे के सामने हत्या के दोषी वकील पुत्र मोहम्मद यूनुस ने ऑटो चालक आसिफ की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हापुड़ कृष्णकांत गुप्ता ने बताया मृतक की बुआ का बेटा वकील ऑटो चालक आसिफ के टेंपो में बैठकर शेखपुर खिचरा चलने के लिए कहने लगा। ऑटो में वकील का एक अन्य साथी भी मौजूद था। इसी बीच आरोपियों ने शौचालय जाने के बहाने शेखपुरा खिचरा में ऑटो रुकवाया और रात करीब 10:00 बजे आरोपी ने शौच से आकर टेंपो में बैठते समय पीछे से आसिफ का धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। मौके से गुजर रहे नवाब पुत्र हमीद व सलाउद्दीन पुत्र हसमुद्दीन ने आसिफ को अस्पताल में भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर धौलाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में शुरू हुई जहां दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात जिला जज रविंद्र कुमार प्रथम ने आरोपी को दोषी करार दिया और पांच वर्ष सश्रम कारावास और 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
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