हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ के कुछ लोग आर्थिक मुनाफा कमाने के लिए नियमों को दरकिनार कर रहे हैं। हापुड़ के एक और व्यापारी पर तेल की कालाबाजारी करने का आरोप लगा है जिसके बाद बुलंदशहर के थाना अरनिया पुलिस ने हापुड़ की स्वर्ग आश्रम रोड निवासी विनय कुमार पुत्र राम अवतार समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अरनिया थाने की पुलिस ने पूर्ति निरीक्षक खुर्जा प्रीति सिंह की तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 420, आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3 व 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बता दें इससे पहले भी बुलंदशहर के बीवी नगर थाना पुलिस ने 5 मई को हापुड़ के मोहल्ला गांधी गंज निवासी दीपांशु गर्ग व उसके कुछ साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था जो अवैध रूप से बुलंदशहर के कुछ हिस्सों में डीजल की सप्लाई करते थे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अरनिया पुलिस को सूचना मिली कि 27 जून की सुबह 5:30 बजे एनएच 91 गांव मुनि फ्लाईओवर के नीचे बने अहाते में तेल की कालाबाजारी की जा रही है। अहाते के भीतर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के टैंकर खड़े मिले। अहाते के बाहर मुख्य मार्ग पर जाने वाली सर्विस लेन में UP37T4022 संख्या का एक टैंकर भी खड़ा हुआ है जो बीपीसीएल भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन का है जिसमे चार चेंबर है।
पुलिस ने अन्य विभाग के अधिकारियों को मामले से अवगत कराया जिसके बाद शुरू हुई। जांच में पाया गया कि उपरोक्त टैंकरों के माध्यम से पेट्रोलियम पदार्थों की लोडिंग व अनलोडिंग कर खरीद-फरोख्त कर पेट्रोलियम पदार्थ की कालाबाजारी कर आर्थिक मुनाफा कमाया जा रहा है। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए हापुड़ नंबर के चार चेंबरों की क्षमता वाले टैंकर समेत तीनों टैंकरों को कब्जे में ले लिया। हापुड़ नंबर के टैंकर में करीब 12,000 लीटर एचएसडी डीजल भरा हुआ था।

पूर्ति निरीक्षक की तहरीर के आधार पर अरनिया पुलिस ने कैंटर के मालिक विनय कुमार समेत 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ज्ञात हो कि पांच मई को भी बुलंदशहर के थाना बीबीनगर पुलिस ने हापुड़ के मोहल्ला गांधी गंज निवासी दीपांशु गर्ग के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। श्रीजी सर्विस स्टेशन के संचालक दीपांशु गर्ग पर आरोप है कि वह पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी कर अवैध रूप से आर्थिक मुनाफा कमा रहा था।
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