जनपद हापुड में मतदान व मतगणना पर बंद रहेंगे शराब के ठेके
हापुड, सूवि(ehapurnews.com): नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद हापुड में मतदान 11 मई 2023 को मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिनांक 13 मई 2023 को मतगणना प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व के दिनांक 12.05.2023 को सायं 06:00 बजे से मतगणना समाप्ति के दिनांक 13.05.2023 को रात्रि 12:00 बजे तक मादक वस्तुओं की बिक्री के लिए आबकारी दुकानों (देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग एवं ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों) को पूर्णतया बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
जनपद हापुड़ में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को लोक शान्ति बनाये रखने तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान एवं मतगणना कराये जाने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अर्न्तगत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़ प्रेरणा शर्मा ने नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में जनपद हापुड़ की समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, भांग दुकाने, रेस्टोरेन्ट व क्लब बार, सैन्य कैन्टीन, डिनेवर्ड स्प्रिंट व अन्य समस्त आबकारी के थोक व फुटकर अनुज्ञापनों को मतदान दिनांक 11.05.2023 हेतु दिनांक 09.05.2023 की सायं 06:00 बजे से दिनांक 11.05.2023 को सायं 06:00 बजे तक अथवा मतदान समाप्ति होने तक तथा मतगणना दिनांक 13.05.2023 हेतु दिनांक 12.05.2023 की सायं 06:00 बजे से दिनांक 13.05.2023 को रात्रि 12:00 बजे तक समस्त आबकारी दुकानों (देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर मॉडल शाप, बार एफ0एल0-9/9ए व भांग की समस्त चोक व फुटकर बिकी की दुकानें) को पूर्णतया बन्द रखने का आदेश दिया है।उक्त बन्दी के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
फंगल (दाद), बालों का झड़ना, चर्म रोग, गुप्त रोग आदि, महिला मरीज के लिए महिला चिकित्सक : 9719123457
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पांच मई को हापुड़ के एसएसवी इंटर कॉलेज में जनसभा
“Summer classes on”
Get your child enrolled now!
Enhancing English skills includes:
Writing and speaking both.
For any query, contact 7351945695