धारा 482 के तहत अभियुक्त को 9 माह की कैद










धारा 482 के तहत अभियुक्त को 9 माह की कैद
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर एक अभियुक्त को 09 माह का कारावास व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।आरोपी गांव हिरणपुरा का जीत है।

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