चोरी करने पर 8 माह 29 दिन की सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। अभियुक्त मुन्ना पुत्र धर्मवीर द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 88/2023 धारा 380 भादवि थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.01.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि (08 माह 29 दिन) व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
सिद्धदोष अपराधी मुन्ना पुत्र धर्मवीर निवासी सलौनी थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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