
लूट के एक अभियुक्त को 73 माह का कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): अदालत ने लूट के एक आरोपी को दोषी मानते हुए 6 वर्ष 1माह का कारावास व दस हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए एक आरोपी को 06 वर्ष 01 माह का कठोर कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।अभियुक्त थाना भोजपुर के गांव अमीपुर नगौला का सोनू है।पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है।
मैक्स हॉस्पिटल के पूर्व चिकित्सक डॉ. अभिषेक शर्मा (E.N.T.) अब हापुड़ में: 9927827214

























