
हत्या के आरोप में एक महिला सहित 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए एक ग्रामीण की हत्या करने के आरोप में एक महिला सहित 07 अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास व 25-25 हजार रु0 (कुल 1.75 लाख रु0) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।
“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए 07 फरवरी-2025 को न्यायालय के द्वारा “हत्या करने” के अभियोग में एक महिला सहित 07 अभियुक्तों को दंडित कराया गया।
अभियुक्तो ने एक राय होकर 16 जून-23 को थाना हाफिजपुर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण 1. राजू उर्फ राजीव पुत्र किरणपाल, 2. विवेक पुत्र भानूप्रताप, 3. आकाश पुत्र गजेन्द्र, 4. महेश पुत्र श्रीपाल, 5. राजकुमार उर्फ भूरा पुत्र श्रीपाल, 6. सुशील पुत्र श्रीपाल, 7. हेमलता पत्नी भानूप्रताप निवासीगण ग्राम चचोई थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ द्वारा राजकुमार की हत्या कर शव को बाग में फेंक दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना हाफिजपुर पर मु0अ0सं0 108/2023 धारा 147, 320, 201, 34, 120बी भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 14.08.2023 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
07 फरवरी-2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा० न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ द्वारा आजीवन सश्रम कारावास व 25-25 हजार रु0 (कुल 1.75 लाख रु0) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन विभाग व पुलिस टीम
अभियोजन विभाग से श्री गौरव नागर (डी.जी.सी) व विवेचक निरीक्षक श्री बृजेश कुमार एवं पैरोकार है०का० पुष्पेन्द्र व कोर्ट मोहर्रिर है० का० 301 विपिन कुमार का विशेष योगदान रहा।
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