हापुड सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2023 में अभियुक्त तेजपाल पुत्र रामदास निवासी मौ0 आदर्शनगर थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 250/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्टड थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12.01.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 06 माह के कारावास की सजा एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त
तेजपाल पुत्र रामदास निवासी मौ0 आदर्शनगर थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।


























