
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):पराए मर्द के चक्कर में पति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की आरोपी महिला व उसके प्रेमी को अदालत ने 5-5 वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए पति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में पत्नी व प्रेमी को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000-10,000/-रुपये (कुल-20,000/-रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।अभियुक्त राशिदा निवासी अंसारियान बक्सर सिम्भावली तथा उसका प्रेमी दिलशाद निवासी परीक्षितगढ किठोर है।मृतक अलाउद्दीन है।
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