
खाद्य सामग्री में मिलावट मिलने पर 5.60 लाख का जुर्माना
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ में मिलावटी सामान बेचने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम नमूने भरकर प्रयोगशाला भेज रही है। जून के महीने की सुनवाई के दौरान एडीएम कोर्ट ने खाद्य सामग्री में मिलावट मिलने पर 25 मामलों में 5.60 लख रुपए का जुर्माना लगाया है।
हापुड़ में बुलंदशहर रोड स्थित राणा ट्रेडर्स से दही, भोवापुर स्थित फॉरचून रिटेल लिमिटेड से बेसन, सुखदेवपुर समाना के नीलकंठ पोल्ट्री फार्म से अंडे का, , मेरठ के बोंद्रा से आए इमरान के दूध का, असौड़ा रोड आवास विकास में प्रिया मसाला स्टेशन से धनिया पाउडर का, आवास विकास स्थित पाल डेयरी से मिक्स दूध के मामले में 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया।
गांव इमटौरी स्थित रविंद्र सिंह के यहां से दूध का, लालपुर गांव के नेपाल सिंह के यहां से लिए गए खोया, कस्तला कासमाबाद में सुनील कुमार के यहां से लिए गए दूध का, लालपुर से ही रमेश अहमद के यहां से लिए गए घी, लालपुर के फराकत अली के यहां से लिए गए खोया, अल्लाहबख्शपुर टोल प्लाजा के पास से श्याम शाहजहा अली के यहां श्याम ढाबा यात्री प्लाजा से लिए गए अरहर की दाल का नमूना फेल होने पर जुर्माना लगाया गया।
गांव देहरा स्थित धमेंद्र कुमार के यहां से बेसन, गालंद के विनय कुमार बाना के यहां से लिए गए सॉलिड जैगरी व चंडी रोड स्थित ग्रोवर प्रोविजनल स्टोर के यहां से लिया गया मूंगफली का नमूना फेल होने पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ गांव जरौठी में स्वाति ऑयल इंडस्ट्रीज से अलग-अलग लिए राइस बीन ऑयल के दो नमूनों के मामलों में 25 व 20 हजार रुपये वसूले गए।
गढ़मुक्तेश्वर स्थित कंसल किराना स्टोर से लिया गया साबूदाना, पक्का बाग मंडी स्थित श्री राधे जनरल स्टोर से लिए गए कुटू के आटे, आवास विकास हापुड़ स्थित पाल डेयरी से लिया गया पनीर, तहसील रोड गढ़ से वेब पिज्जा स्टोर से लिया गया पीजा चीज मोजरेला, धौलाना के खैरपुर खैराबाद स्थित आनंदा डेयरी से लिए गए गाय का दूध व फ्लेवर्ड मिल्क का नमूना फेल होने पर 20-20 हजार का जुर्माना लगाया गया। जबकि हाफिजपुर के अकड़ौली निवासी देवेंद्र कुमार के यहां से भैंस के दूध का नमूना फेल होने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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