असलहा रखने पर 4 दिन की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से असलहा रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा।
अभियुक्त हारून द्वारा अवैध रूप से असलहा रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 493/2009 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 04 दिन की सजा व 500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी हारून पुत्र सद्दीक निवासी अल्लाबख्सपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ है।
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