हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): खाद्य पदार्थों में मिलावट जारी है। जुलाई में दूध, दाल और पनीर के लिए गए नमूनों में 29 फेल हो गए हैं। एडीएम कोर्ट ने 14 लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है और दो प्रतिष्ठानों पर बिना पंजीकरण ही मिलावटी मिठाई की बिक्री पकड़ी है।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक जुलाई से 31 जुलाई के बीच जिले भर में छापामार कार्रवाई की और विभिन्न प्रतिष्ठानों से 40 नमूने संग्रहित किए जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया जिनमें से 29 नमूने अधमोनक पाए गए। ऐसे में दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
इन पर लगा दो-दो लाख का जुर्माना :
बिना खाद्य पंजीकरण व्यवसाय संचालन पर अल्लाबख्शपुर निवासी वसीम पुत्र शखी जान, गढ़मुक्तेश्वर के होली मोहल्ला निवासी हिमांशु गोयल पुत्र रजनीश गोयल व हापुड़ के मजीदपुरा निवासी राशिद पुत्र जाहिद भी बिना पंजीकरण व्यवसाय संचालन कर रहे थे, इसके अलावा अल्लाबख्शपुर निवासी युसूफ पुत्र रईसुद्दीन की दुकान से लिया अरहर की दाल का नमूना फैल होने पर, चारों पर ही दो दो लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा छिजारसी में एम/एस आडरोट इंड्यूलगलेंस प्राइवेट लिमिटेड के यहां से भरा रिफाइंड सोयाबीन का नमूना फैल होने पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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