चोरी करने पर 25 माह का कारावास व अर्थदण्ड
हापुड सीमन (ehapurnews.com): न्यायालय ने चोरी के एक अभियुक्त को 25 माह का कारावास तथा 45 सौ रुपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।
हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए चोरी के अभियोग में एक अभियुक्त को 02 वर्ष 01 माह का साधारण कारावास व 4,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।अभियुक्त थाना बहादुरगढ की जाटव कालोनी का विनोद उर्फ भोला है।
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