हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की एक अदालत ने गुरुवार को नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया और 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 23 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376 एबी, 504, 506 तथा 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया।
मामला जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर का है जब वर्ष 2021 में पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई कि गढ़मुक्तेश्वर के गढ़ी घोसियान निवासी टीटल सैनी पुत्र लल्लू सैनी ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया और उसे धमकी भी दी। तहरीर के आधार पर मामला पुलिस ने दर्ज किया जिसके बाद सुनवाई न्यायालय में हुई जहां गुरुवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया और टीटल सैनी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 23000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया
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