नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास










नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ न्यायालय ने एक नाबालिग का अपहरण करने व दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में एक अभियुक्त को बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के एकगांव निवासी व्यक्ति व्यक्ति ने ने गढ़मुक्तेश्वर गढ़मुक्तेश कोतवाली में मुकदमा में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री को उसकी भाभी हारून अपने भांजे किठौर निवासी अरशद को साथ लेकर 13 अगस्त 2019 को उसके घर उसकी पुत्री के पास पहुंचे। उस समय उसकी गया। पुत्री घर में अकेली थी। दोनों बहला फुसलाकर पुत्री को जंगल मेंलेगए। जहां भाभी ने उसे समझा बुझाकर अरशद की मोटरसाइिकल पर बैठा दिया। अरशद उसकी नाबालिग पुत्री को भगाकर ले उसकी पुत्री को ले जाते हुए उसके ही गांव के खेत में काम करने वाले अनेक ग्रामवासियों ने देखा। पीड़ित ने पुत्री के मिलने के संभावित स्थानों पर उसकी काफी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस ने आरोपी हारून और अरशद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर किशोरी को बरमद करलिया। पुलिस ने आरोपी अरशद के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंहयादव ने निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त अरशद को धारा 363 भा.द.सं. के अन्तर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदान करने की दशा में एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा। अभियुक्त अरशद को धारा 323 भा.द.सं. के अन्तर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। अभियुक्त अरशद को धारा लैंगिक अपराों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 (2) के अन्तर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदान करने की दशा में 2 माह का अतिरिक्त सजा भोगना होगा।

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