हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम ने 12 वर्षीय एक नाबालिग के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और 51 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला 21 अगस्त 2019 का है जब थाना कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने तहरीर दी कि उसकी बेटी रेलवे स्टेशन से घर आ रही थी। उसी दौरान मुरादाबाद के गांव डिलारी निवासी मुनासिर ने नाबालिक का अपहरण कर लिया जिसके बाद उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया सुनवाई के दौरान न्यायधीश श्वेता दीक्षित ने गुरुवार को आरोपी मनासिर को दोषी मानते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और 51 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड की 80% धनराशि नाबालिग के माता-पिता को दी जाएगी।
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