
लूट करने पर 20 दिन की सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा लूट करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 1997 में अभियुक्त अफसर व साहिद द्वारा लूट करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 16/1997 धारा 392 भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (20 दिवस) व 2,500 – 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता:-1.अफसर पुत्निर मौ0 सैन उर्फ मौ0 हुसैन निवासी ग्राम वैट थाना सिम्भावली जनपद हापुड़। 2.साहिद पुत्र अब्दुल रशीद निवासी ग्राम वैट थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ है।
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