मादक पदार्थ रखने पर 11 माह की सजा
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ बेचने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा।
वर्ष 2023 में अभियुक्त मौ0 साद पुत्र अकील अहमद द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 272/2023 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 26.02.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 11 माह व 2,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता:- मौ0 साद पुत्र अकील अहमद निवासी करीम कॉलोनी मसूरी रोड थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।
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