हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : हापुड़ की एक अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 13,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आपको बता दें कि मामला हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है जहां साल 2016 में पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने के आरोप में धारा 363, 376 (2)(1) आईपीसी तथा 3/4 पोक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट में मामला दर्ज किया। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां न्यायालय ने आरोपी राहुल पुत्र दर्शन निवासी गांव अछेजा हापुड़ को दोषी मानते हुए गुरुवार को 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 13,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।


























