नाबालिग को भगा कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास

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नाबालिग को भगा कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 20.02.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

 वर्ष 2017 में अभियुक्त बबलू पुत्र निजाम उर्फ निजामुद्दीन निवासी जसपुर थाना उधमसिंह नगर (उत्तराखंड) द्वारा एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा लेजाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 96/2017 धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 06.04.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

आज दिनांक 20.02.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो हापुड़ द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री प्रकाश चन्द्र एवं पैरोकार पैरोकार म०है०का मधु व कोर्ट मोहर्रिर है०का० बिट्टू कुमार का विशेष योगदान रहा ।

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