हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम श्वेता दीक्षित ने दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है।
बता दें कि 15 मार्च 2014 को थाना सिंभावली में जनपद अमरोहा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर दी थी। कि उसकी बेटी अपनी बड़ी बहन के साथ दवाई लेने के लिए थाना सिंभावली गन्ना मिल के पास एक चिकित्सक के पास जा रही थी। डिबाई नहर पुल के पास पहुंचने पर जनपद अमरोहा के थाना मंडी धनौरा क्षेत्र के एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दोनों पुत्रियों को रोक लिया। दोनों आरोपियों ने नाबालिग पुत्री को कार में डाला और अपहरण कर ले गए थे। युवक ने पीड़ित की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट श्वेता दीक्षित ने दोनों पक्षों की दलील और गवाही प्रक्रिया पूरी कराई जिसके बाद आरोप सही पाए जाने के बाद आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर विभिन्न धाराओं में एक लाख का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड का 80% धनराशि नाबालिग के परिजन और पीड़िता के पुनर्वास को एक लाख की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा देय के भी आदेश दिए।
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