हत्यारोपी दोषी करार, 10 वर्ष सश्रम कारावास व 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की एक अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान हत्यारोपी विपिन कुमार पुत्र नरपत निवासी सोतावली थाना हापुड़ देहात को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व छह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी पर हापुड़ देहात में वर्ष 2017 में दहेज प्रति. अधि. व धारा 498ए, 304 बी, 34 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।





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