हिमांशु गुप्ता की तलाश के लिए हापुड़ पहुंची गाजियाबाद पुलिस










हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ के चर्चित नामों में से एक गुप्ता-बाप बेटे की गाजियाबाद पुलिस लगातार तलाश कर रही है जिन्होंने अपने साथियों संग करोड़ों की धोखाधड़ी की थी। इस संबंध में 20 दिसंबर की रात को गाजियाबाद पुलिस जनपद हापुड़ पहुंची और हिमांशु गुप्ता को पकड़ने में कामयाब रही लेकिन किसी तरह हिमांशु पुलिस को चमका देकर फरार हो गया।

ज्ञात हो कि EHAPUR NEWS ने इस संबंध में आठ नवंबर तथा 24 नवंबर 2020 को खबर प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि किस तरह हापुड़ के गुप्ता बाप-बेटे पर गाजियाबाद के कविनगर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज है।

जानें कौन है गुप्ता बाप-बेटे:

आपको बता दें कि ये दोनों आरोपी हैं: अरुण कुमार गुप्ता पुत्र महेश चंद तथा हिमांशु गुप्ता पुत्र अरुण कुमार गुप्ता हैं जो हापुड़ की एक पॉश कॉलोनी में रहते हैं।

घर में छिपकर रह रहा था हिमांशु:

जैसे ही गाजियाबाद के कविनगर थाने में हिमांशु तथा अरुण के खिलाफ केस दर्ज हुआ उसके बाद गाजियाबाद पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुट गई। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार हिमांशु अपने घर में छिपा रहा जिसकी सूचना गाजियाबाद पुलिस को लग गई और वह 20 दिसंबर की रात 2 बजे उसके घर पहुंची और हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया वहीं अरुण कुमार किसी तरह पुलिस के शिकंजे से बचकर निकलने में कामयाब रहा। हिमांशु भी पुलिस को चकमा देकर भाग खड़ा हुआ। फिलहाल दोनों आरोपियों ने अपने दो साथियों संग इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी डाली है।

जानें क्या है पूरा मामला:

मामला गाजियाबाद के कविनगर थाने का है जहां इसी साल अक्टूबर में रघुवीर सिंह ने आठ आरोपियों के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया। मामला कविनगर स्थित होली एंजल्स पब्लिक स्कूल समिति से जुड़ा है जहां पीड़ित रघुवीर सिंह ने खुद के साथ 8 करोड़ अड़तीस हजार रुपए की धोखाधड़ी का मामला समिति के पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ जैन, पूर्व उपाध्यक्ष विपिन कुमार जैन, पूर्व प्रबंधक शानू जैन, पूर्व कार्यकारिणी सदस्य प्रद्युमन जैन, पूर्व उपप्रबंधक साक्षी जिंदल, विजय कुमार तथा हापुड़ निवासी पूर्व कोषाध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता तथा पूर्व कार्यकारिणी सदस्य हिमांशु गुप्ता (बाप-बेटे) के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बता दें कि समिति की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर करोड़ों रुपए ठगे गए।

किन-किन धाराओं में हुआ केस दर्ज:

गाजियाबाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 120-बी, 506, 471, 468, 467, 406 तथ 420 के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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