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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): यदि आपके पास चार पहिए वाला वाहन है और उस पर क्रेश गार्ड या बुल गार्ड लगा है तो आप दंड के भागी बन सकते है। दंड से बचने के लिए यदि आपने ये गार्ड नहीं हटाए है तो आज ही हटा दे।
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 52 में बताया गया है कि यदि चार पहिया वाहन पर आगे की ओर बुल गार्ड या पीछे की ओर क्रेश गार्ड लगा है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है जिस पर परिवहन विभाग 5 हजार रुपए तक जुर्माना वसूल सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग को गार्ड धारक वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
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